मध्यप्रदेश के खण्डवा शहर शहर में अब सब्जी, दूध व फलों का विक्रय अब केवल चलित वाहनों से ही होगा
ग्राहकों की मांग पर किराने के दुकानदार सामग्री घर पहुंचायेंगे " alt="" aria-hidden="true" />
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 1 अप्रैल, 2020 - जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा शहर में पंधाना रोड स्थित सब्जी मण्डी से केवल थोक विक्रेताओं को ही सब्जी बेची जायेगी। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि सब्जी का विक्रय अन्य कही से नही हो सकेगा। शहर में सब्जियों व फल की सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक केवल दो पहिया वाहनों व हाथ ठेला के माध्यम से फुटकर सब्जी विक्रेता फेरी लगाकर घर पहुंच सेवा के माध्यम से सब्जी बेच सकेंगे। इसके अलावा दूध का विक्रय भी घर पहुंच सेवा के रूप में हो सकेगा। दूध विक्रेता दो पहिया वाहनों से प्रातः 8 से 11 बजे तथा शाम 6 से 7 बजे के बीच घर घर जाकर दूध बेच सकेंगे। खण्डवा शहर में किराने की दुकानों से किसी भी प्रकार की सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश अनुसार किराना दुकानों के संचालक प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे के बीच उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर उनके घर राशन सामग्री पहुंचा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
दीनदयाल रसोई में गैस एजेंसियों के माध्यम से हर दिन मिलेंगे 3 सिलेण्डर
खण्डवा 1 अप्रैल, 2020 - जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि खण्डवा में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों की मदद के लिए पुराने बस स्टेण्ड के पास स्थित नवनिर्मित दीनदयाल रसोई भवन में भोजन के पैकेट वितरण का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को ने निर्णय लिया है कि इस दीनदयाल रसोई के लिए प्रतिदिन 3 सिलेण्डर गैस एजेंसियों की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की ओर से उज्जवला गैस योजना के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी श्री समीर सेहगल की पहल पर गैस एजेंसियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है।