इन्दौर | श्रमायुक्त आशुतोष अवस्थी द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महगाई भत्ते की दर में एक अपैल, 2020 से रूपये 325.00 प्रतिमाह की वृद्धि न्यूतनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की गई है।
जारी आदेशानुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई,2019 से दिसम्बर,2029 तक की छ: माही में कुल सूचकांक का औसत 324 रहा है। इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप परिवर्तनशील महगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रति बिन्दु की दर 13x25=325 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त इंदौर द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार एक अप्रैल, 2020 से परिवर्तनशील महगाई भत्ता कुल रूपये 2075.00 प्रतिमाह अथवा 79.81 देय है।
श्रमायुक्त द्वारा घोषित महगाई भत्ते की दरों के अनुसार एक अप्रैल, 2020 से आगामी 6 माहों के लिये 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 8275.00 या प्रतिमाह रूपये 10510.00 या प्रतिदिन रूपये 404.00 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह प्रतिमाह रूपये 11810.00 या प्रतिदिन रूपये 454.00 देय होगा।
कृषि नियोजन में गत छ: माही मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (983-930)=53 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई, जिसके आधार पर वर्तमान महगाई भत्ता में प्रतिमाह 318.00 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 6640.00 या प्रतिदिन रूपये 221.00 की मजदूरी महगाई भत्ते सहित एक अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर,2020 तक के लिये देय होगा।
श्रमायुक्त द्वारा दैनिक भोगी श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि